Puja Khedkar News : दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूर्णिमा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूर्णिमा खेडकर को दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने बड़ा झटका दिया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के मद्देनजर यह फैसला आया है।
अदालत ने खेडकर की अदालत में मौजूदगी को लेकर चिंता जताई और उनकी अनुपस्थिति पर असंतोष जताया। अदालत ने टिप्पणी की कि सत्र के दौरान केवल एक बार अदालत में उपस्थित होने का मतलब लगातार उपस्थिति नहीं है।
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की शिकायत के बाद खेडकर के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में गलत जानकारी दी है। अदालत ने इससे पहले बुधवार को खेडकर की जमानत याचिका के संबंध में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पूजा के वकील ने दी ये दलील
खेडकर ने अपने वकील के गिरफ्तारी की धमकी का दावा किया और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्रिम जमानत मांगी। इसके विपरीत, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि खेडकर ने अधिकारियों को धोखा दिया है। खेडकर की वकील बीना महादेवन ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रतिशोधात्मक थे।
उन्होंने दावा किया कि खेडकर ने पहले एक जिला मजिस्ट्रेट के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके कारण ये कानूनी परेशानियां पैदा हुईं। महादेवन ने दावा किया कि चल रहे मुद्दे उस अधिकारी के इशारे पर रचे गए थे, जिसके खिलाफ खेडकर ने शिकायत की थी। उन्होंने खेडकर को अपना नाम साफ़ करने की अनुमति देने के लिए अग्रिम जमानत का अनुरोध किया।
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