Rahul Gandhi News : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है। इस मामले को लेकर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की और झारखंड सरकार तथा शिकायतकर्ता से जवाब मांगा।
राहुल गांधी ने अपनी याचिका में झारखंड हाई कोर्ट के 22 फरवरी 2024 के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। मामले में बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
क्या है मामला?
यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान का है, जब राहुल गांधी पर आरोप था कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को “हत्यारा” कहा था। बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने इस बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। झा ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के इस बयान से उनकी और बीजेपी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा को नोटिस भेजा है और मामले की अगली सुनवाई के लिए जवाब मांगा है। साथ ही, अदालत ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है।
ये भी देखें : Italy की महिलाओं ने CM Yogi को सुनाया ‘शिव तांडव’, गदगद हुए मुख्यमंत्री


