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RBI Action on UCO Bank : यूको बैंक पर गिरी गाज, आरबीआई ने लगाया करोड़ों का जुर्माना, जानें पूरी डिटेल

by | Aug 31, 2024 | देश, बड़ी खबर, मुख्य खबरें

RBI Action on UCO Bank : यूको बैंक पर गिरी गाज, आरबीआई ने लगाया करोड़ों का जुर्माना, जानें पूरी डिटेल Action on UCO Bank : देश के बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विभिन्न विनियामक दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यूको बैंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और संबंधित निर्देशों का पालन न करने के लिए यूको बैंक पर ₹2,68,30,000 का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इसकी घोषणा की गई।

आरबीआई के अनुसार, यूको बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत कई प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 26ए का पालन करने में विफल रहा। उल्लंघनों में शामिल हैं:

– अग्रिमों पर ब्याज दरों पर आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन न करना।

– बैंक में चालू खातों के प्रबंधन में अनुशासन की कमी।

– जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दरों में विचलन।

– वाणिज्यिक बैंकों और चयनित वित्तीय संस्थानों के लिए RBI के निर्देशों के अनुरूप धोखाधड़ी का अनुचित वर्गीकरण और रिपोर्टिंग।

RBI ने जोर देकर कहा कि यह कार्रवाई उसकी वैधानिक शक्तियों के तहत की गई है।

पर्यवेक्षी समीक्षा के बाद, RBI ने यूको बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें पूछा गया था कि उसके खिलाफ अधिकतम जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, RBI ने निष्कर्ष निकाला कि मौद्रिक जुर्माना लगाने के लिए पर्याप्त आधार थे।

RBI ने गैर-अनुपालन के कई क्षेत्रों की पहचान की:

– यूको बैंक फ्लोटिंग रेट पर्सनल रिटेल लोन और एमएसएमई को दिए जाने वाले लोन को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने में विफल रहा।

– इसने बैंकिंग सिस्टम में ₹5 करोड़ से अधिक के जोखिम वाले ग्राहकों के लिए चालू खाते खोले।

– बैंक ने अयोग्य ग्राहकों के लिए बचत जमा खाते खोले।

– इसने जमाकर्ताओं की शिक्षा और जागरूकता निधि में दावा न किए गए सावधि जमा शेष को समाप्ति के तीन महीने के भीतर हस्तांतरित नहीं किया, जिसके कारण कुछ जमा दस साल से अधिक समय तक दावा न किए गए।

– इसके अलावा, बैंक ने प्रवर्तन एजेंसियों को धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्ट करने में रुचि नहीं दिखाई।

आरबीआई की कार्रवाई वित्तीय संस्थानों द्वारा नियामक दिशानिर्देशों के पालन के महत्व को उजागर करती है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप भारी जुर्माना हो सकता है।

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