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Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट में CM केजरीवाल ने दी दलील, कहा – ‘ईडी मामले में जमानत मिलने के बाद CBI ने…’

by | Sep 5, 2024 | बड़ी खबर, मुख्य खबरें, राजनीति

Supreme Court : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। दिल्ली शराब नीति घोटाले के सिलसिले में जेल में बंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की बेंच दिल्ली के सीएम की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं।

सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं है। सिंघवी ने यह भी बताया कि हाल ही में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के सीएम समाज के लिए खतरा नहीं हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केजरीवाल को पहले ही दो बार सुप्रीम कोर्ट और एक बार ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत दी जा चुकी है।

सिंघवी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक बार केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर रिहा किया था और ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी उन्हें जमानत दी थी। उन्होंने तर्क दिया कि केजरीवाल संवैधानिक पद पर हैं और समाज के लिए कोई खतरा नहीं हैं। सिंघवी ने आगे कहा, “सीबीआई ने दो साल तक कोई गिरफ्तारी नहीं की, लेकिन केजरीवाल को 26 जून को अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी एक तरह की ‘बीमा गिरफ्तारी’ थी।” सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 23 अगस्त तक केजरीवाल की जमानत पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था और केजरीवाल को दो दिनों के भीतर सीबीआई के हलफनामे का जवाब देने का निर्देश दिया था।

अरविंद केजरीवाल ने दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं, जिन पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। एक याचिका में केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, जबकि दूसरी में उन्होंने जमानत मांगी है। इससे पहले 5 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश दिया था। केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई ने तर्क दिया था कि जमानत पर रिहा होने पर दिल्ली के सीएम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई से यह तय होगा कि केजरीवाल को जमानत मिलेगी या जांच जारी रहने तक उन्हें हिरासत में रहना होगा।

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