Swati Maliwal : स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी है। प्रारंभिक हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद विभव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया।
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स्वाति मालीवाल ने दर्ज कराई शिकायत
मामला तब शुरू हुआ जब दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal ) की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की। जब पुलिस उसे मेडिकल जांच के लिए एम्स ले गई तो उसने घटना की सूचना पुलिस को दी। अपने बयान में मालीवाल ने उल्लेख किया कि वह सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थीं, तभी विभव कुमार ने प्रवेश किया और बिना उकसावे के उन्हें मौखिक रूप से गाली देना शुरू कर दिया। उसने कथित तौर पर उसे थप्पड़ मारा और उसके साथ मारपीट करना जारी रखा, हिंदी में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उसकी छाती, चेहरे और पेट पर वार किया।
पुलिस जांच और विभव कुमार की प्रतिक्रिया
शिकायत के बाद, पुलिस ने विभव कुमार को पकड़ लिया, लेकिन रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उन्होंने अपने फ़ोन के फ़ॉर्मेट होने के लिए एक ही स्पष्टीकरण पेश किया है और दावा किया है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डिवाइस हैंग हो गया था।
विभव कुमार की न्यायिक हिरासत का विस्तार जांच की चल रही प्रकृति को दर्शाता है क्योंकि अधिकारी मामले से संबंधित सबूत और गवाही इकट्ठा करना जारी रखते हैं।