Uttarakhand News : उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड इसके बाद देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर UCC लागू होने वाला है। CM पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जानकारी सोशल मिडिया साइट एक्स के जरिये दी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने और महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न को संबोधित करने में इस कानून के महत्व पर प्रकाश डाला। यूसीसी के कार्यान्वयन से राज्य में सामाजिक समानता और सद्भाव को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
ये भी देखें : CAA Notification : CAA देश में लागू, 10 बातें जान लीजिए, नहीं तो हो जाएगी परेशानी !
Uttarakhand News : धामी ने इस बात पर जोर दिया कि समान नागरिक संहिता का अधिनियमन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो नागरिकों के हितों की रक्षा और उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
उत्तराखंड सरकार ने 7 फरवरी को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित की थी, जो विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों को एकीकृत करने के उद्देश्य से कानूनी सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ये भी पढ़ें : Politics News : मायावती ने उड़ाए RLD-BJP के होश, बिगड़ा पार्टियों का समीकरण
राष्ट्रपति मुर्मू की मंजूरी के बाद, राज्य सरकार ने ‘समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड 2024’ की स्वीकृति को औपचारिक रूप से मान्यता देते हुए एक गजट अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के अनुसार, 11 मार्च, 2024 को उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित कानून को मंजूरी दे दी।