मुख्तार अंसारी से जुड़े गैंगस्टर एक्ट मामले में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसके साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आइए जानते हैं कि 16 साल पहले ऐसा क्या हुआ था। मुख्तार अंसारी को जिसे लेकर सजा सुनाई गई है। वही इस मामले में उनके भाई एवं वर्तमान बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी भी आरोपी हैं। इसमें अभी फैसला आना है।
आपको बता दें कि प्रदेश में 29 नवम्बर, 2005 को पूर्वांचल में हुए एक बड़े हत्याकांड ने सबको हिला दिया था। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की ये हत्या गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में हुई थी। मोहम्मदाबाद के बसनिया चट्टी में विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों को गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई थी। एके-47 का भी इस हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया था।
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गैंगस्टर एक्ट लगा 2007 में
इसी मामले को आधार बनाते हुए दो साल बाद 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी, उनके बहनोई एजाजुल हक एवं उनके भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अभी एजाजुल हक की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही कोयला व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा एवं विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष अपहरण कांड को भी इसके साथ जोड़ा गया था।
ट्रायल 2012 में हुआ शुरू
साल 2012 में गैंगस्टर एक्ट मामले में ट्रायल शुरू किया गया। प्रथम दृष्टया आरोप बीते साल 23 सितम्बर को तय किया गया था। इस मामले में 1 अप्रैल, 2023 को सुनवाई पूरी हुई। वही 15 अप्रैल को पहले सजा सुनाई जानी थी। परन्तु पीठासीन अधिकारी के छुट्टी पर होने की वजह से फैसला नहीं आ सका। इसके पश्चात फैसले की तारीख 29 अप्रैल को तय की गई।
अब गुंडा राज खत्म- अल्का राय
कृष्णानंद राय की विधवा और पूर्व विधायक अल्का राय ने सजा सुनाए जाने से पहले कहा कि माफिया राज प्रदेश में खत्म हो चुका है। अल्का राय का कहना है कि न्यायपालिका पर मुझे पूरा भरोसा है। माफिया एवं गुंडा राज अब खत्म हो चुका है।