Supreme Court: देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे NCR क्षेत्र में लगातार बढ़ते गैंगस्टर और आपराधिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त की है। शीर्ष अदालत ने इस बढ़ती हुई आपराधिक प्रवृत्ति को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज को इन अपराधियों से मुक्त कराना आवश्यक है, और इनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जानी चाहिए।
“दिल्ली से बाहर जाकर देखिए कि क्या हो रहा है”
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि आप दिल्ली के बाहर NCR क्षेत्र की ओर देखेंगे, जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव आदि, तो वहां की भयावह स्थिति सामने आएगी। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि हाल ही में गाजियाबाद से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जिसने पानीपत में हत्या की थी। यह घटना दिल्ली-एनसीआर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं की गंभीरता को दर्शाती है।
“इन गैंगस्टरों के लिए कोई सहानुभूति नहीं”
जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि इन गैंगस्टरों के लिए समाज में कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। वहीं, जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने भी चिंता जताते हुए कहा कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अपराधों की बढ़ती संख्या आम लोगों का कानून पर विश्वास कमजोर कर रही है।
एनआईए अदालतों को लेकर जताई आपत्ति
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से संबंधित मामलों की सुनवाई को लेकर भी नाराजगी जताई। अदालत ने कुछ दिन पहले यह कहकर सरकार को निर्देश दिया था कि मौजूदा अदालतों पर एनआईए मामलों का अतिरिक्त बोझ डालना उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार विशेष एनआईए अदालतें स्थापित नहीं करती, तो आरोपी को जमानत दी जा सकती है।
आंध्र प्रदेश मॉडल की सराहना
जस्टिस सूर्यकांत ने आंध्र प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि वहां विशेष मामलों के निपटारे के लिए अलग से बुनियादी ढांचे के साथ विशेष अदालतें स्थापित की गई हैं, जो मुकदमों की प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निपटारा करने का प्रयास कर रही हैं।
“मुकदमे में देरी की रणनीति”
जस्टिस बागची ने अदालतों में मुकदमों के लंबा खिंचने का कारण बताते हुए कहा कि कई बार गवाहों को प्रभावित करने और अभियुक्तों को बरी कराने की मंशा से जानबूझकर देरी की जाती है। उन्होंने इसे एक संगठित रणनीति बताया, जो न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करती है।
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