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Pooja Khedkar : दिल्ली पुलिस ने पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर के खिलाफ हाईकोर्ट में हलफनामा किया पेश

by | Sep 5, 2024 | ख़बर, बड़ी खबर, मुख्य खबरें

Pooja Khedkar : पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में जवाबी हलफनामा पेश किया है। पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि पूजा खेडकर ने कई विकलांगताओं का दावा करने के लिए दो विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे। जांच के दौरान पाया गया कि इनमें से एक दस्तावेज “जाली” और “बनावटी” हो सकता है।

दिल्ली पुलिस ने खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका के जवाब में यह दलील पेश की। पुलिस ने खुलासा किया कि खेडकर ने सिविल सेवा परीक्षा-2022 और सिविल सेवा परीक्षा-2023 के लिए दो अलग-अलग विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे।

सत्यापन के बाद, जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकरण, “सिविल सर्जन कार्यालय, अहमदनगर, महाराष्ट्र” ने दावा किया कि उनके रिकॉर्ड के अनुसार श्रवण दोष और कम दृष्टि को दर्शाने वाला विकलांगता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। स्थिति रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि विकलांगता प्रमाण पत्र जाली और गलत था।

इस मामले में आज यानी 5 सितंबर को सुनवाई होनी है। पूजा खेडकर पर धोखाधड़ी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) तथा विकलांगता कोटे का कथित रूप से दुरुपयोग करने का आरोप है। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है।

पूजा खेडकर 2023 बैच की प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी थीं, जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा-2022 में 841वीं रैंक हासिल की थी। जून 2024 से मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) में उनका प्रशिक्षण चल रहा था। उन पर आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को गलत जानकारी देने का आरोप है। उनके खिलाफ आरोपों में अपनी उम्र और माता-पिता के बारे में भ्रामक जानकारी देना, सिविल सेवा परीक्षा में अनुमत संख्या से अधिक प्रयास करने के लिए अपनी पहचान बदलना और फर्जी जाति और विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना शामिल है।

यूपीएससी की आंतरिक जांच में पूजा खेडकर को धोखाधड़ी का दोषी पाया गया, जिसके कारण 31 जुलाई 2023 को उनका चयन रद्द कर दिया गया। इसके बाद यूपीएससी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और फिलहाल उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। खेडकर ने पहले गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने 1 अगस्त 2023 को उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने 8 अगस्त 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 12 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी। अब वह अग्रिम जमानत की मांग कर रही हैं और इस मामले में अगली सुनवाई 29 अगस्त को होनी है।

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