Allahabad High Court : उत्तर प्रदेश के अयोध्या की गोसाईगंज सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) के बागी विधायक अभय सिंह (Abhay Singh) को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें जानलेवा हमले के मामले में बरी कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने इस मामले में दोषमुक्ति के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को भी खारिज कर दिया। यह फैसला अभय सिंह के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह इन दिनों भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के करीब देखे जा रहे हैं।
यह मामला 15 साल पुराना है, जब साल 2010 में विकास सिंह नाम के व्यक्ति ने अभय सिंह पर गाड़ी ओवरटेक कर फायरिंग करने का आरोप लगाया था। इस मामले में अभय सिंह और उनके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, और यह मामला बाद में अम्बेडकर नगर कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। 10 मई 2023 को अम्बेडकर नगर कोर्ट ने अभय सिंह और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था।
अपील को किया था खारिज
इसके बाद विकास सिंह ने हाई कोर्ट में अपील की थी। इस पर 20 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने दो अलग-अलग फैसले सुनाए थे। एक जज ने अभय सिंह और अन्य पांच आरोपियों को तीन साल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि दूसरे जज ने अपील को खारिज कर दिया था।
यह मामला फिर तीसरे जज के पास गया और शुक्रवार को जस्टिस राजन राय की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए अभय सिंह को बरी करने का फैसला बरकरार रखा। कोर्ट ने 2:1 के बहुमत से अभय सिंह को दोषमुक्त किया और उनकी याचिका को खारिज कर दिया।