Ayodhya News : अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर को चार हजार किलो आरडीएक्स से नष्ट करने और बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस धमकी के बाद सुरक्षा और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया में तेजी आई है। इस मामले में, विवेचना कर रहे दरोगा रजनीश कुमार पांडेय को कोर्ट ने उपस्थित होने का आदेश दिया है। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अशोक कुमार दुबे ने इस केस की सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किए।
कोर्ट का आदेश
न्यायालय ने घटना की जांच कर रहे उपनिरीक्षक रजनीश कुमार पांडेय को आदेश दिया है कि वे इस मामले से जुड़ी मूल केस डायरी और सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ 11 नवंबर को कोर्ट में उपस्थित हों। यह आदेश अभियुक्त मोहम्मद अमन की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया है।
धमकी भरा संदेश और कार्रवाई
अभियोजन पक्ष के अनुसार, (Ayodhya News) श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के हेल्प डेस्क व्हाट्सएप नंबर पर 22 अगस्त, 2024 को शाम 6 बजे एक संदेश आया था। यह संदेश उर्दू भाषा में लिखा गया था, जिसमें श्रीराम जन्मभूमि मंदिर को 4000 किलो आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई थी। संदेश में बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करने का उल्लेख भी किया गया।
इस धमकी के बाद, ट्रस्ट के सीए चंदन कुमार राय ने थाना राम जन्मभूमि में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई। पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान इस धमकी का स्रोत बिहार के भागलपुर जिले के बबरगंज क्षेत्र का निवासी मोहम्मद अमन के रूप में सामने आया।
जमानत याचिका पर सुनवाई
अमन की गिरफ्तारी के बाद उसकी जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई के दौरान विवेचना कर रहे दरोगा को सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है ताकि मामले में जांच और विवेचना के तथ्यों पर स्पष्टता प्राप्त की जा सके।
बढ़ाई गई सुरक्षा और सतर्कता
इस गंभीर धमकी के मद्देनज़र श्रीराम जन्मभूमि मंदिर और उसके आसपास की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए रखी है और इस मामले की गहन जांच की जा रही है।
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