Azam Khan : सपा नेता आजम खान को एक और झटका लगा है। आपको बता दें कि अदालत ने रामपुर के डूंगरपुर बस्ती कांड से जुड़े चौथे मामले में उन्हें दोषी पाया है। बुधवार को फैसला सुनाया गया, जिसके बाद दोपहर बाद सजा का ऐलान किया जाएगा।
2019 में डूंगरपुर के निवासियों ने बस्ती खाली कराने के बहाने लूटपाट, चोरी, मारपीट और अन्य आरोपों के आरोप में आजम खान के खिलाफ गंज थाने में 12 मामले दर्ज कराए थे।
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12 मामलों में से तीन में फैसला सुनाया जा चुका है। दो मामलों में आजम खान को बरी कर दिया गया, जबकि एक मामले में उन्हें सात साल जेल की सजा सुनाई गई। खान फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं।
बुधवार को अदालत ने आजम खान और ठेकेदार बरकत अली को दोषी पाया। दोनों को सजा अदालत द्वारा सुनाई जाएगी।
मामले की पृष्ठभूमि
13 अगस्त 2019 को डूंगरपुर निवासी अबरार हुसैन ने गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 6 दिसंबर 2016 को पूर्व सीओ आले हसन, इंस्पेक्टर फिरोज खान, ठेकेदार बरकत अली और सीएंडडीएस जेई परवेज आलम बस्ती में पहुंचे और उनसे घर खाली करने को कहा।
शिकायत में आगे आरोप लगाया गया था कि इंस्पेक्टर फिरोज ने गोलियां चलाईं और वॉशिंग मशीन, सोना, चांदी और पांच हजार रुपये समेत कीमती सामान लूट लिया गया। जांच के दौरान सपा नेता आजम खान (Azam Khan) का नाम भी शामिल किया गया। इस मामले में हत्या के प्रयास और डकैती की धाराएं लगाई गई हैं।


