यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर (एमपी-एमएलए) कोर्ट ने आज 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई है.ओर तो ओर तीनों कोर्ट से ही सीधा जेल जाऐंगे| आपको बता दें कि मामला अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है|
दरअसल भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने 2019 में ये मामला दर्ज करवाया था। सरकारी वकील अरुण कुमार ने बताया कि अब्दुल्ला आजम के दो प्रमाण पत्र मामले में आज तीनों को सजा सुनाई गई है। गंज थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे को आरोपी माना गया था।
अब्दुल्ला आजम के पास हैं दो जन्म प्रमाण पत्र
साथ ही आगे बताया कि इस पूरे मामले में अब्दुल्ला आजम पर आरोप लगे है कि उनके पास दो जन्म प्रमाण पत्र हैं, इनमें से एक जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में लखनऊ नगर पालिका से बनवाया गया है जबकि दूसरा रामपुर का है, जो 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका से बना है.साथ ही उनपर इन जन्म प्रमाण पत्रों का पर अपनी सुविधा के अनुसार समय-समय पर इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगा था|
सपा नेता पर लगे हैं ये आरोप
आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम खान पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने और विदेशी दौरे करने और दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग सरकार से संबंधित उद्देश्यों के लिए करने का आरोप है.ओर तो ओर दोनों प्रमाणपत्र फर्जी तरीके से और पूर्व नियोजित साजिश के तहत जारी किये गये थे|
दो दिन पहले ही इस मामले में लगा था एक और झटका
बता दें कि दो दिन पहले ही 16 अक्टूबर को, इस मामले में आजम फैमिली को बड़ा झटका लगा था इस मामले में बचाव पक्ष ने और अधिक समय मांगते हुए जिला जज की अदालत में रिवीजन दाखिल किया, जिसे न्यायालय ने रामपुर के एमपी-एमएलए विशेष अदालत एडीजे फर्स्ट कोर्ट में सुनवाई के लिए भेजा था| साथ ही कोर्ट ने इस रिवीजन को निरस्त कर दिया था|