Brij Bhushan Singh : भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक महिला पहलवान द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि छह में से पांच मामलों में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। इन पांच मामलों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 और 354डी के तहत आरोप तय किए जाएंगे, जो किसी महिला के साथ उसकी शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित हैं, जबकि छठा मामला खारिज कर दिया गया है।
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भारतीय दंड संहिता के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ उसकी शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उस पर धारा 354 के तहत आरोप लगाया जा सकता है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
यह घटनाक्रम ब्रजभूषण सिंह की प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा झटका है, खासकर भारतीय कुश्ती समुदाय में उनकी प्रमुखता और संसद सदस्य के रूप में उनके राजनीतिक कद को देखते हुए। यह यौन उत्पीड़न के आरोपों को गंभीरता से संबोधित करने और व्यक्तियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के महत्व को रेखांकित करता है, चाहे उनकी स्थिति या प्रभाव कुछ भी हो।