Dhananjay singh : पूर्व सांसद और प्रभावशाली शख्सियत धनंजय सिंह को शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली और उन्हें जमानत मिल गई। हालांकि अदालत ने उनकी सात साल की सज़ा बरकरार रखी और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दे दी, जिन्हें अपहरण और जबरन वसूली मामले में शामिल होने के लिए जौनपुर एमपी/एमएलए अदालत ने सात साल जेल की सजा सुनाई थी।
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सजा रद्द करने की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दे दी। गौरतलब है कि प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल पर अपहरण, रंगदारी, गाली-गलौज और धमकी देने के आरोप के बाद सिंह की जमानत अर्जी पर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी, जिसके लिए पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जमानत अर्जी दाखिल की थी।
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सुनवाई पूरी करने के बाद जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। उन्हें आज बरेली जेल में शिफ्ट कर दिया गया।
गौरतलब है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जौनपुर की विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई सात साल की सजा के खिलाफ अपनी अपील पर अंतिम फैसला आने तक अपनी गिरफ्तारी रोकने और जमानत पाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।