समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki ) से जुड़े आगजनी मामले में एमपी-एमएलए अदालत सोमवार को अपना फैसला सुना सकती है। बता दें कि अदालत ने कार्यवाही के लिए सोलंकी को महराजगंज जेल से तलब किया है।
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इरफान और उनके भाई के खिलाफ 2022 में किया था मुकदमा
वहीं डिफेंस कॉलोनी, जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा ने 8 नवंबर 2022 को इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) और उनके भाई रिजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत के अनुसार, 7 नवंबर, 2022 की शाम को, जब उनका परिवार अपने भाई की शादी में शामिल हो रहा था, इरफान, रिजवान और उनके साथियों ने उनके घर में आग लगा दी, जिसकी कारण घरेलू सामान नष्ट हो गया।
बता दें कि इरफ़ान, रिज़वान, शौकत, शरीफ़ और इज़राइल (एक स्थानीय आटा व्यापारी) वाले के खिलाफ विचारण पूरा हो चुका है। इरफान के वकील शिवाकांत दीक्षित ने पुष्टि की कि अदालत ने इरफान को तलब किया है और पुलिस फैसले के लिए उसे अदालत में ला सकती है।


