NEET मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 40 से ज़्यादा याचिकाओं पर सुनवाई की। आपको बता दें कि इस मामले में NEET UG परीक्षा को फिर से आयोजित करने और उसके रिजल्ट को रद्द करने की मांग वाली याचिका भी शामिल है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं की जाएगी। पिछली सुनवाई के दौरान, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET UG काउंसलिंग के लिए संभावित तारीखें साझा की थीं।
24 जुलाई की संभावित तारीख़ घोषित
NTA द्वारा पहले साझा की गई जानकारी के अनुसार, NEET UG काउंसलिंग 24 जुलाई से शुरू होने की उम्मीद है। पहले संकेत दिया गया था कि NEET UG काउंसलिंग जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आयोजित की जा सकती है।
हाल ही में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर मेडिकल कॉलेजों से 20 जुलाई तक सीटों का विवरण जमा करने का अनुरोध किया था। आज के फ़ैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग और प्रवेश परीक्षा प्रक्रियाओं में कोई रोक नहीं होगी।
काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया रहेगी जारी
कोर्ट ने काउंसलिंग और अन्य प्रवेश प्रक्रियाओं को निर्धारित समयसीमा के अनुसार आगे बढ़ने की अनुमति दी है। इसने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में परीक्षाओं के संचालन में इसी तरह के मुद्दों को संबोधित करने और रोकने के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए जाएंगे।
अब जब NEET UG मामले का फैसला हो गया है, तो उम्मीद है कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) जल्द ही स्नातक चिकित्सा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करेगी। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि NEET मामले पर विस्तृत निर्णय बाद में सुनाया जाएगा।


