Sambhal News: शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के एक और आरोपी को सदर कोतवाली पुलिस ने रविवार सुबह उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शेर मोहम्मद निवासी कोट गर्वी को पुलिस ने न्यायालय से जारी वारंट के बाद दबोचा। उस पर आरोप है कि उसने 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा में भीड़ का हिस्सा बनकर पुलिस टीम पर पथराव किया था।
गौरतलब है कि बीते वर्ष शाही जामा मस्जिद में एएसआई द्वारा कराए जा रहे सर्वे के दौरान हिंसक घटना हुई थी, जिसमें पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों समेत 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और चार युवकों की जान गई थी। इस मामले में अब तक पुलिस 84 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अन्य वांछित आरोपियों की पहचान फोटो और वीडियो फुटेज के आधार पर की जा रही है।
थाना प्रभारी अमरीश कुमार ने बताया कि आरोपी शेर मोहम्मद को उसके घर से गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई के तहत चालान कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि हिंसा मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज आएगा अहम फैसला
उधर, (Sambhal ) शाही जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट सोमवार को अपना निर्णय सुनाने जा रहा है। यह मामला उस समय सामने आया जब हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया कि संभल के मोहल्ला कोट पूर्वी स्थित जामा मस्जिद असल में एक प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर बनवाई गई थी और उन्हें उस मंदिर में प्रवेश का अधिकार मिलना चाहिए।
इस विवाद पर संभल (Sambhal ) की दीवानी अदालत में मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें अदालत ने एएसआई को एडवोकेट कमिश्नर के साथ मस्जिद परिसर का सर्वे कराने का निर्देश दिया था। यह सर्वेक्षण 19 और 24 नवंबर 2024 को हुआ था और रिपोर्ट 29 नवंबर तक दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।
इस पर जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर दी, जिसमें न केवल मुकदमे की पोषणीयता को चुनौती दी गई, बल्कि दीवानी अदालत की त्वरित कार्यवाही पर भी सवाल उठाए गए। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए 13 मई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जो आज सुनाया जाएगा।
कमेटी की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत इस तरह की कार्यवाही पर विशेष सतर्कता बरती जानी चाहिए थी, लेकिन केवल कुछ घंटों के भीतर ही न सिर्फ एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया, बल्कि मस्जिद में सर्वे का आदेश भी दे दिया गया।