SC on Green Fire Crackers: दिवाली से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर (NCR) के लोगों को राहत दी है। अब लोग ग्रीन पटाखे चला सकेंगे। चीफ जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने साफ तौर पर कह दिया कि हरित (ग्रीन) पटाखों को जलाने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ।
कोर्ट ने क्यों दी इजाजत?
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली-NCR में पूरी तरह पटाखों पर बैन लगाना न तो व्यवहारिक (practical) है और न ही आदर्श (ideal), कोर्ट ने माना कि पटाखों की तस्करी (smuggling) होती है और जो पटाखे चोरी-छिपे लाए जाते हैं, वो असली ग्रीन पटाखों से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं।
क्या बोले चीफ जस्टिस?
- पटाखों पर बैन लगाने के बाद भी दिल्ली की हवा की गुणवत्ता (AQI) में कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं दिखा।
- ग्रीन पटाखे आने के बाद पिछले 6 सालों में कुछ हद तक प्रदूषण कम हुआ है।
- NERE (नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट) की रिपोर्ट में बताया गया कि ग्रीन पटाखों से होने वाला प्रदूषण काफी कम होता है।
- जब से बैन लगा है (कोविड को छोड़कर), तब से वायु गुणवत्ता में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया।
क्या कहा कोर्ट ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर?
- सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत होगी।
- तस्करी करके लाए गए पारंपरिक पटाखों की सख्त मनाही है।
- अगर कोई नकली ग्रीन पटाखे बेचता है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा।
- ऑनलाइन ग्रीन पटाखों की बिक्री नहीं होगी।
- NCR के बाहर से किसी भी तरह के पटाखे लाने की इजाजत नहीं होगी।
NCR में कौन-कौन से जिले शामिल?
हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले NCR (नेशनल कैपिटल रीजन) में आते हैं। इन सभी जगहों पर भी यही नियम लागू रहेंगे।
आखिर क्या हैं ग्रीन पटाखे?
ग्रीन पटाखे वो पटाखे होते हैं जो कम जहरीले रसायनों से बनाए जाते हैं और इनसे होने वाला धुआं और आवाज भी कम होती है। इन्हें खास तौर पर पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के मौके पर आम लोगों की खुशी और पर्यावरण दोनों का ध्यान रखते हुए एक संतुलित फैसला लिया है। ग्रीन पटाखों की इजाजत जरूर दी गई है, लेकिन सख्त निगरानी के साथ। अब लोगों को भी अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी कि नियमों का पालन करें और त्यौहार को खुशियों के साथ मनाएं बिना प्रदूषण फैलाए।
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