Shri Ram Mandir : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए विदेश से धन प्राप्त करने की अनुमति दे दी है। ट्रस्ट को गृह मंत्रालय (एमएचए) के द्वारा “स्वैच्छिक योगदान” स्वीकार करने के लिए विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए), 2010 की अनुमति दी गई है।
चुनिन्दा बैंक खाते में ही भेज सकते हैं राशि
माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्रस्ट ने कहा, “गृह मंत्रालय (भारत सरकार) के एफसीआरए अनुभाग ने विदेशी स्रोतों से स्वैच्छिक योगदान स्वीकार करने के लिए ट्रस्ट ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र’ को पंजीकृत किया है।” इसमें कहा गया है कि इस तरह का योगदान केवल एक डेसिग्नेटेड बैंक खाते में भेजा जा सकता है। ट्रस्ट की किसी भी शाखा या किसी अन्य बैंक खाते में ऐसा कोई योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियमों के मुताबिक, विदेशी फंड प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठन या ट्रस्ट केवल भारतीय स्टेट बैंक, संसद मार्ग ब्रांच में अपना एफसीआरए खाता खोल सकते हैं।
जनवरी में किया था एफसीआरए लाइसेंस के लिए आवेदन
मंदिर निर्माण का काम देख रहे ट्रस्ट ने इसी साल जून में एफसीआरए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था. 2020 में गठित, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देश भर के तीर्थ यात्रियों और व्यक्तियों के योगदान के माध्यम से धन एकत्र कर रहा है, लेकिन अब तक विदेशों में बसे भारतीयों से धन प्राप्त नहीं कर पाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी में कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर 1 जनवरी, 2024 को बनकर तैयार हो जाएगा।
पीएम मोदी ने रखी थी आधारशिला
मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त, 2020 को रखी थी। राम मंदिर का भव्य उद्घाटन अगले साल 21 जनवरी से 24 जनवरी के बीच प्रस्तावित है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे. भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 9 नवंबर, 2019 को सर्वसम्मति से अपना फैसला सुनाया था कि अयोध्या में वह जमीन जहां बाबरी मस्जिद थी, वह राम लला की है।