समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को 7 साल जेल कि सजा सुनाई गई है, जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि, कोर्ट ने आजम खान के साथ उनकी पत्नी और बेटे को भी कसूरवार मानते हुए, उन्हें भी जेल कि सजा सुनाई है. मिली जानकरी के अनुसार, दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने ‘आजम खां’, उनकी पत्नी पूर्व विधायक ‘डॉ. तजीन फात्मा’ और बेटे ‘अब्दुल्ला आजम’ को 7 साल कैद की सजा सुनाई है, साथ ही कोर्ट ने तीनों नेताओं पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
आपको बता दें, सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में लेकर जिला जेल भेज दिया गया है, कोर्ट परिसर से बाहर आने के बाद आजम खां ने ‘मीडिया’ से बात करते हुए कहा की ‘आज फैसला हुआ, इंसाफ नहीं’, फैसले और इंसाफ दोनों में फर्क होता है, यहाँ तो एक दिन पहले से ही पूरे शहर को पता था कि, सजा हो रही है. बात दें, दो जन्म-प्रमाणपत्र मामले में बीते बुधवार को कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया.
हमें भी पता था की सजा हो रही है – आजम खां
फैसले के बाद आजम खां कोर्ट परिसर से बाहर निकले और पुलिस सुरक्षा के बीच उन्होंने मीडिया से भी बात की, फैसले को लेकर सवाल पूछे गए, जिसपर पर उन्होंने कहा कि, ‘फैसला हुआ है इंसाफ नहीं’ पहले से ही पुरे शहर को पता था कि आज मुझे सजा होगी और हमें भी पता था की सजा हो रही है. आजम खां ने इस फैसले को चुनौती देने के सवाल पर कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे. बता दें, कड़ी सुरक्षा के बीच आज़म खां को जेल ले जाया गया.जानकारी के अनुसार, आजम खां के फैसले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा. कोर्ट परिसर से लेकर शहर के चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती थी. पुलिस अफसर लगातार गश्त करते हुए नजर आ रहे थे. सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था.
15 गवाह, 70 दस्तावेजी साक्ष्य को पेश किया गया
आजम खां के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा को भी दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने 7 साल की कैद की सजा सुनाई है. मिली जानकारी के अनुसार, अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि, अभियोजन की तरफ से 15 गवाह और 70 दस्तावेजी साक्ष्य को कोर्ट के सामने पेश किया गया था, जिसके बाद यहीं साक्ष्य तीनों के सजा का आधार बना है. बचाव पक्ष की ओर से 19 गवाह पेश किए गए थे, लेकिन अदालत में उनके बयान सिद्ध नहीं हो पाए.
किस धारा में सजा तय हुई
IPC की धारा 420 के तहत 3 साल की जेल और 10 हजार रूपये का जुर्माना
IPC की धारा 467 के तहत 7 साल की सजा और 15 हजार रूपये का जुर्माना
IPC की धारा 468 के तहत 3 साल की सजा और 10 हजार रूपये का जुर्माना
IPC की धारा 471 के तहत 2 साल की सजा और 10 हजार रूपये का जुर्माना
IPC की धारा 120B के तहत 1 वर्ष की सजा और 5 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है.
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