उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राम दुलार की सदस्यता रद्द कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक, सोनभद्र जिले के भाजपा विधायक को नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोप में विधायक की सदस्यता रद्द कर दी गई है।
विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रमुख प्रदीप कुमार दुबे ने एक अधिसूचना जारी कर बताया कि सोनभद्र जिले के 403 दुद्धी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक राम दुलार को पॉक्सो एक्ट समेत कई मामलों में दोषी पाया गया है। एडीजे प्रथम एमपी/एमएलए कोर्ट। परिणामस्वरूप, उन्हें 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
ये भी देखे : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मिमिक्री पर खाप का फरमानपश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नो एंट्री…!
बता दें कि जुर्माने में 20 साल की कठोर कारावास की सजा के साथ-साथ ₹10 लाख का जुर्माना भी शामिल है। जुर्माना न देने पर तीन साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही धारा 506 के तहत विधायक को 2 साल की कैद और 5000 रुपये जुर्माने की सजा एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनाई है।
राम दुलार की सीट रिक्त
विधानसभा की अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि धारा 502 के तहत ₹5,000 जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा देने का आदेश कोर्ट द्वारा जारी किया गया है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। राम दुलार 15 दिसंबर 2023 से विधानसभा से अयोग्य हो गए, जिससे उनकी सीट खाली हो गई।
उत्तर प्रदेश में राजनीतिक प्रभाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि राम दुलार की अयोग्यता के बाद दुद्धी विधानसभा क्षेत्र अब उपचुनाव के लिए खुला होगा। अयोग्यता गंभीर आपराधिक आरोपों के परिणामस्वरूप आती है, जो राजनीतिक परिदृश्य में जवाबदेही और अखंडता के बारे में एक मजबूत संदेश भेजती है।


