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योगी सरकार ने किया बड़ा फैसला, छात्र सुरक्षा को लेकर सख्त, UP की स्कूल बसों में CCTV कैमरे अनिवार्य,

by | Jan 2, 2024 | अपना यूपी, बड़ी खबर, मुख्य खबरें, राजनीति

उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव वेंकटेश्वर लू की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली 1998 के नियम 222 के तहत स्कूल वैन और बसों में सीसीटीवी कैमरे (CCTV in School Bus) लगाना अनिवार्य होगा। इसमें स्कूली बच्चों को उनके घर तक लाने और ले जाने वाली बसें भी शामिल हैं।

परिवहन विभाग के मुख्य सचिव ने यह निर्देश जारी कर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए तीन माह की मोहलत दी है। इस आदेश का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्रबंधन और वैन मालिक जिम्मेदार हैं।

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कानूनी ढांचा

उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 के अनुसार, स्कूल बसों और वैन को पीले रंग से रंगा जाना चाहिए और आगे और पीछे दोनों तरफ ‘स्कूल बस’ शब्द को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। नियम प्रेशर हॉर्न या मल्टी-टोन हॉर्न के उपयोग के साथ-साथ आपातकालीन स्थितियों के लिए अलार्म घंटी या सायरन की स्थापना पर प्रतिबंध लगाते हैं। इसके अतिरिक्त, वाहनों को अग्निशामक यंत्र, जीपीएस ट्रैकिंग और एक परिचर से सुसज्जित होना आवश्यक है।

सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सियाराम वर्मा ने कहा कि परिवहन विभाग ने पहले भी विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर स्कूलों को आंतरिक रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने का आग्रह किया है। अब, इस पहल का विस्तार बसों और वैनों तक हो गया है, जो सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत में योगदान दे रही हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाने की समय सीमा तीन माह निर्धारित की गई है।

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परिवहन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि सीसीटीवी कैमरे लागू होने से बच्चों की सुरक्षा में काफी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा, यह सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए स्कूल वैन की बेहतर निगरानी करने में सक्षम होगा। निजी स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर भी जोर दिया गया है, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में आने-जाने वाले छात्रों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना है।

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