Ankita Bhandari Murder Case: बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने शुक्रवार, 30 मई 2025 को बड़ा फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या, साक्ष्य मिटाने और छेड़छाड़ के आरोपों में दोषी करार दिया। इन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 354 सहित कई अन्य धाराओं में अपराध साबित हुआ।
न्यायालय ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी, साथ ही प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, पीड़िता के परिजनों को चार लाख रुपये की मुआवजा राशि देने का भी आदेश दिया गया।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम, भीड़ ने तोड़ी बैरिकेडिंग
फैसले के दिन कोटद्वार कोर्ट परिसर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। गढ़वाल के देहरादून, टिहरी, हरिद्वार और उत्तरकाशी जैसे जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की गई थी। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद, गुस्साए लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़कर अदालत की ओर बढ़ने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया।
कोटद्वार के एसडीएम सोहन सिंह सैनी ने कोर्ट परिसर के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी थी, जिससे समूह में लोगों के प्रवेश, नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन पर रोक लगी रही। इस दौरान कोटद्वार में चार और पौड़ी में एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई थी।
लंबी चली न्यायिक प्रक्रिया
इस हत्याकांड की सुनवाई 30 जनवरी 2023 से शुरू हुई थी। एसआईटी द्वारा की गई जांच के आधार पर अभियोजन पक्ष ने अदालत में 500 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। कुल 97 गवाहों में से 47 महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही अदालत में कराई गई।
विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी ने अभियोजन का प्रतिनिधित्व करते हुए बचाव पक्ष की दलीलों का जवाब दिया और 19 मई 2025 को बहस पूरी हुई। इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाने की तिथि 30 मई निर्धारित की थी।
परिजनों की नाराज़गी, फांसी की सजा की मांग
हालांकि, अदालत के इस निर्णय से अंकिता के माता-पिता संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि दोषियों को मृत्युदंड मिलना चाहिए था। अंकिता की मां ने कहा, “हम चाहते थे कि इन हत्यारों को फांसी दी जाए ताकि हमारी बेटी को न्याय मिल सके।” वहीं, अंकिता के पिता ने कहा, “हमारा सब कुछ छिन गया। हमें सिर्फ फांसी की सजा चाहिए थी।” उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही।
हत्याकांड की प्रमुख घटनाएं
- 18 सितंबर 2022: अंकिता की हत्या कर दी गई।
- 20 सितंबर 2022: पुलकित आर्य ने राजस्व क्षेत्र पट्टी उदयपुर पल्ला में उसकी गुमशुदगी की शिकायत की।
- 22 सितंबर 2022: मामला राजस्व पुलिस से हटाकर नियमित पुलिस को सौंपा गया।
- 23 सितंबर 2022: तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
- 24 सितंबर 2022: अंकिता का शव चीला नहर से बरामद हुआ।
- 26 सितंबर 2022: पुलिस ने घटनास्थल पर क्राइम सीन को दोहराया।
- 16 दिसंबर 2022: आरोपियों के खिलाफ हत्या, छेड़खानी, साक्ष्य छुपाने और अनैतिक देह व्यापार की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई।
- 30 मई 2025: अदालत ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई।