Uttarakhand Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े 11 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें राज्य की पहली योग नीति, गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज की नई व्यवस्था, और उद्योगों को बढ़ावा देने वाली नई नीतियां शामिल हैं।
योग नीति को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड की पहली योग नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत राज्य में पांच नए योग हब स्थापित किए जाएंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में योग संस्थानों को 50% तक और मैदानी क्षेत्रों में 25% तक सब्सिडी दी जाएगी। योग शिक्षकों को प्रति सत्र 250 रुपये की प्रतिपूर्ति भी दी जाएगी ताकि योग को जमीनी स्तर पर प्रोत्साहन मिल सके।
गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज की नई व्यवस्था
अटल आयुष्मान योजना के तहत अब राज्य के कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को गोल्डन कार्ड के जरिए कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 75 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है, जिससे अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही, सरकार एक नई नीति लाने जा रही है, जिसके लिए हितधारकों से विमर्श किया जाएगा।
औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा
उत्तराखंड में मेगा इंडस्ट्रियल नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत उद्योगों को निवेश की राशि और रोजगार सृजन के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है:
- लार्ज इंडस्ट्री (50-200 करोड़): 50 स्थायी रोजगार पर 10% सब्सिडी
- अल्ट्रा लार्ज (200-500 करोड़): 150 रोजगार पर 15% सब्सिडी
- मेगा इंडस्ट्री (500-1000 करोड़): 300 रोजगार की शर्त
- अल्ट्रा मेगा (1000 करोड़ से ऊपर): 509 स्थायी रोजगार अनिवार्य
वित्त और प्रोक्योरमेंट नियमों में बदलाव
- उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन किया गया है।
- स्थानीय ठेकेदारों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की गई।
- ई और डी श्रेणी के ठेकेदारों की सीमा भी बढ़ाई गई।
- स्वयं सहायता समूहों को अब 5 लाख रुपये तक के कार्य सौंपे जा सकेंगे।
- एमएसएमई इकाइयों को लोवेस्ट टेंडर से 10% अधिक दर पर कार्य दिए जाने पर प्राथमिकता मिलेगी।
टेंडर प्रक्रिया होगी डिजिटल
अब नॉन-कंसल्टेंसी कार्यों में भी प्रोक्योरमेंट की अनुमति होगी। टेंडर की सिक्योरिटी ईबीजी (Electronic Bank Guarantee) के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जाएगी। साथ ही, IFMS पोर्टल पर शिकायतों के निवारण की व्यवस्था भी की जाएगी।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- उत्तराखंड विष कब्जा एवं विक्रय नियमावली में मिथाइल एल्कोहल को शामिल करने की मंजूरी।
- राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग नियमावली में पूर्व की व्यवस्था बरकरार।
- राज्य बाल सुरक्षा संगठन की रिपोर्ट को सदन में रखने की अनुमति।
- उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 को मंजूरी – पहले से मौजूद सेवा क्षेत्र संस्थानों को सब्सिडी नहीं मिलेगी, केवल नए क्षेत्रों में लाभ मिलेगा।
- उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड में 11 नए पद सृजित करने की स्वीकृति।
- देहरादून व हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के तीमारदारों के लिए एम्स ऋषिकेश मॉडल पर रहने-खाने की सस्ती व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी।