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कुत्ते का नाम रखा नूरी तो मचा बवाल, राहुल गांधी पर मोहम्मद फरहान ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप

by | Nov 9, 2023 | अपना यूपी, प्रयागराज, बड़ी खबर, मुख्य खबरें, राजनीति

प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में बुधवार को राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई टल गई। आपको बता दें कि स्पेशल जज एमपी एमएलए नवनीत सिंह के मौजूद न होने की वजह से सुनवाई टली। इस मामले में अब 4 दिसंबर को सुनवाई होनी है। अगली सुनवाई पर शिकायतकर्ता मोहम्मद फरहान का एमपी एमएलए कोर्ट में बयान दर्ज किया जाएगा।

राहुल गांधी के खिलाफ एआईएमआईएम (AIMIM) प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने याचिका दायर की है। राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी को गोवा से लाकर 4 अक्टूबर को एक कुत्ता उपहार के रूप में दिया था। बता दें कि उन्होंने उस कुत्ते का नाम नूरी रखा है। कुत्ते का नाम नूरी रखने की वजह से ये याचिका दायर की गई है। एआईएमआईएम प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने आरोप लगाया है कि कुत्ते का नाम नूरी रखने से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुंची है। याचिका को सीजेएम कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। जिसकी सुनवाई के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में केस को ट्रांसफर किया है।

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नूरी नाम रखने से भावनाओं को पहुंची ठेस

मोहम्मद फरहान ने लगाया आरोप कि राहुल गांधी के इस कृत्य से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। बता दें कि मुस्लिम धर्म से यह शब्द विशेष कर संबंधित है। वही इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब से नूरी शब्द संबंधित है। बताया जाता है कि नूर शब्द कुरान पाक में 42 बार आया है एवं नूर शब्द का पर्यायवाची ही नूरी होता है। पैगंबर मोहम्मद साहब को भी नूरी बशर कहा है। वही नूरी मुस्लिम समाज की बेटियों का नाम भी रखा जाता है। नूरी शब्द को इस्लाम में बेहद पाख माना गया है।

राहुल गांधी के खिलाफ मोहम्मद फरहान ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने एवं अपमानित करने के लिए कार्रवाई की मांग की है। राहुल गांधी से मोहम्मद फरहान ने मुस्लिम समुदाय से माफी मांगने की मांग की थी। परन्तु माफी मांगना तो दूर की बात है इस पर उन्होंने अफसोस भी नहीं जताया। जिसके पश्चात मोहम्मद फरहान ने कोर्ट से गुहार लगाई है। इसके लिए अदालत से मोहम्मद फरहान ने राहुल गांधी को दंडित करने की मांग रखी है।

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हो सकती है तीन साल की सजा

शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद कोर्ट अगर इस मामले में आगे कार्रवाई करती है, तो राहुल गांधी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने की धारा 295 ए के तहत मुकदमा चलेगा। इस धारा में 3 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान है। शिकायतकर्ता मोहम्मद फरहानका कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दाखिल करेंगे। इस मामले में हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई के लिए डायरेक्शन की मांग की जाएगी। मामले पर जल्द सुनवाई कर इस केस का निपटारा हो सके।

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